बिहार विधानसभा में पेपर लीक कानून पास हो गया है. इस कानून के पास होते ही बिहार में पेपर लीक करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी, अपराधी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना भरना होगा।
बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लिक को रोकने के लिए आज विधानसभा से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तीन बिल पास हो गए हैं। इस विधेयक के पास होते ही पेपर लीक करने वाले कोड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसमें अपराधी को 10 साल की जेल और अपराधी को एक करोड़ के भारी जुर्माना का प्रावधान है.
यह बिल विधानसभा में पास हो गया है, लेकिन अभी विधान परिषद में पास होना बाकी है. नीतीश कुमार सरकार ने पेपर लीक समस्या को गंभीरता से लेते हुए नए कानून बना दिए हैं। नए कानून के बिल में अपराधियों और संस्थाओं को तीन से 10 वर्षों की सजा और इसके साथ दोषियों को 10 लख रुपए से लेकर एक करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है. संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार ने कहा कि विपक्ष ऐसे महत्वपूर्ण कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए एक स्वच्छ परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है।
परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है और अगर कोई अभ्यार्थी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसे 10 साल तक की सजा होगी, संस्था की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है।
मानसून सत्र में ही पेपर लीक पर नया कानून लाने की घोषणा की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने! जो अब विधानसभा मे पास हो गया है.
देश में इस साल आया एंटी पेपर लीक लॅा:
देश में पेपर लिक के कई मामले सामने आए हैं, इसको लेकर इसी साल फरवरी में ही एंटी-पेपर लिक लॅा बनाया गया था. राष्ट्रपति द्रोपती मूर्मू ने इस एक्ट 2024 नामक लॅा को मंजूरी दी थी. इस कानून को लागू करने का कारण था, कि देश में जितने भी बड़े सार्वजनिक परीक्षा हो रही है उनमें अधिक पारदर्शिता रहे यह कानून एक के बाद एक एग्जामो, जैसे गुजरात में जूनियर क्लर्क परीक्षा, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। इन सब समस्या को देखते हुए यह कानून लाया गया। एंटी-लिक लॅा पब्लिक एक्जाम की बात करता है यह वह परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है.